No refund on ITR AY 2025-26: इस वर्ष AY 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना मई के आखिर में शुरू हुआ। अब तक 75 लाख से अधिक रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अभी तक करीब 71.1 लाख रिटर्न ई-वेरीफाई किए जा चुके हैं।पहले, संसाधित (Processed) किए गए ITR की संख्या वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट की जाती थी, लेकिन अब वह डेटा दिखाई नहीं देता है। यह स्क्रीन शॉर्ट दिया गया है।
टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले वर्षों की असेसमेंट रिपोर्ट और पुराने टैक्स रिटर्न की पूरी तरह जांच करेगा। इसके बाद ही रिफंड जारी करेगा। इस वर्ष रिटर्न फाइल करने का काम भी देरी से शुरू हुआ और अब ITR प्रोसेसिंग और रिफंड में समय लग रहा है।
टैक्स पेशेवरों के अनुसार, जब अप्रैल में यह रिपोर्ट सामने आई कि इस साल रिफंड में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है और तुरंत नहीं दिया जाएगा, तो कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन अब जब लाखों लोग अपना ITR फाइल कर चुके हैं और उनमें से अधिकतर लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो सवाल उठ रहे हैं। अनिल अंबानी पर फिर मुसीबत!
इस बार आयकर विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि टैक्सपेयर्स ने पिछले वर्षों में किसी तरह की धोखाधड़ी न की हो और इसीलिए उनके अनुसार, सभी पुराने ITR और असेसमेंट ऑर्डर की फिर से समीक्षा की जा रही है।
सीए सुरेश सुराणा का कहना है कि यह कदम विभाग की नई रणनीति का हिस्सा है, ताकि फर्जी रिफंड दावों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि टैक्स अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी टैक्सपेयर्स की पिछले वर्षों में जांच लंबित है या असेसमेंट बंद नहीं हुआ है, तो नए रिफंड रोक दिए जाएं। म्यूचुअल फंड का फंडा!
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार रिफंड में देरी से उन ईमानदार टैक्सपेयर्स को परेशानी हो सकती है जो हर वर्ष समय पर आईटीआर फाइल करते हैं और उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।
एक सीनियर टैक्स सलाहकार कहते हैं, “आईटी विभाग को पारदर्शी और स्पष्ट व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि टैक्सपेयर्स को पता चल सके कि उनका रिफंड क्यों अटका हुआ है और कितने दिनों में प्रोसेसिंग होने की उम्मीद है। फिलहाल, किसी तरह की संवादहीनता के वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।”
– मई 2025 के अंत में आईटीआर फाइल करने की प्रोसेस शुरू हुई
– अब तक 75 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं
– 71.1 लाख से ज्यादा रिटर्न ई-वेरीफिकेशन किए जा चुके हैं
– विभाग की वेबसाइट पर संसाधित आईटीआर की संख्या का डेटा हटा दिया गया है
– कर विभाग पुराने वर्षों के टैक्स रिकॉर्ड की जांच करने के बाद ही रिफंड जारी करेगा।
फाइनेंशियस एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार, एक्सपर्ट्स की सलाह है कि टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर सही तरह से आईटीआर फाइल किया है और सभी डिटेल सही भरी है तो देर से सही लेकिन आपको रिफंड मिल जाएगा।
CA सुराना का सुझाव है कि टैक्सपेयर्स प्रोसेसिंग स्टेटस चेक करते रहें। इसके अलावा, अगर पिछले वर्षों में कोई असेसमेंट नोटिस मिला है, तो उसका स्टेटस भी चेक कर लें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीने आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी थी। पहले समयसीमा 31 जुलाई थी, जिससे गैर-ऑडिट कैटेगिरी के टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर फाइल करने के दायित्वों को पूरा करने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया।