Ranveer Allahbadia Controversy: यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के शो पर रोक लगाने के आदेश पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर आज उन्हें कोर्ट से राहत मिली है, और उन्हें शर्तों के साथ पॉडकास्ट करने की इजाजत मिल गई है। वहीं अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर भी रो लगा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐज रिस्ट्रिक्शंस के साथ रणवीर इलाबादिया को उनका पॉडकास्ट करने की इजाजत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें अपने शो में शालीनता बनाकर रखनी होगी। रणवीरने अपनी याचिका में अभिव्यक्ति की आजादी और मौलिक अधिकारों का जिक्र किया था। इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है।

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यूट्यूबर के तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया के वकील से कहा कि मौलिक अधिकार थाली में नहीं हैं, उनमें भी कुछ प्रतिबंध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने के लिए भी कहा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ में इस मामले के बारे में बात करने से प्रतिबंधित किया है।

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रणवीर इलाहाबादिया की याचिका का केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इंडिया लेटेंट में की गई उनकी टिप्पणी अश्लील और अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके जांच में शामिल होने के बाद ही अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें, सभी हितधारकों से सुझाव लें।

बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो ‘इंडियाज गाट लेटेंट’ शो में विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे देश में उनके खिलाफ एक आक्रोश देखने को मिला था।

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