बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर इस साल की शुरुआत में हमला हुआ था, जिसमें आरोपी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले आरोपी ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसपर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुंबई पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। चलिए जानते हैं कि पुलिस ने क्या कहा है।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपी से बरामद हुआ चाकू का टुकड़ा, वारदात की जगह से मिला हिस्सा और सैफ की रीढ़ की हड्डी से निकला चाकू का टुकड़ा तीनों एक ही चाकू के हैं।

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इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्हें आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत हाथ लगे हैं और जल्द ही उसे लेकर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी नागरिक है और वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था। अगर उसे जमानत मिली, तो वह बांग्लादेश भाग सकता है।

वहीं, आरोपी की तरफ से दाखिल की जमानत याचिका में कहा गया था कि वह निर्दोष हैं और उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। पुलिस के पास पहले सभी सबूत मौजूद हैं और वह जांच में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। ऐसे में यह देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में अब क्या फैसला सुनाता है।

बता दें कि सैफ अली खान पर 15 जनवरी को उनके घर सतगुरु शरण अपार्टमेंट में ही हमला हुआ था। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां वह 5 दिन रहे और उनकी सर्जरी हुई। एक्टर को हाथ, रीढ़ की हड्डी और पीठ पर गंभीर चोटें आई थी।

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