EPFO announces big changes in claims settlement process: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए फंड निकासी की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। जी हां, नए फैसला EPF सदस्यों के लिए प्रोविडेंट फंड क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया और आसान होज जाएगी।
ईपीएफओ द्वारा किया गया पहला बदलाव है कि अब पीएफ विड्रॉल प्रोसेस के दौरान अलोड किए जाने वाले चेक के नियम को हटा दिया गया है। श्रम मंत्रालय ने एक रिलीज में कहा कि सदस्यों को अब चेक की फोटो या अटेस्टेड बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
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मंत्रालय ने कहा, “ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस आवश्यकता को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेटेड सदस्यों के लिए पायलट आधार पर राहत देने के साथ शुरु किया गया था। 28 मई, 2024 को इसकी शुरुआत के बाद से, इस फैसले से 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को फायदा हुआ है।”
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सफल पायलट के बाद, ईपीएफओ ने अब यह छूट सभी सदस्यों के लिए बढ़ा दी है। “चूंकि बैंक खाता धारक का नाम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ बैंक खाते को जोड़ते समय ईपीएफ सदस्य के विवरण के साथ पहले से ही सत्यापित है, इसलिए इस अतिरिक्त दस्तावेज अब आवश्यक नहीं है।”
चेक फोटो की जरूरत को हटाकर, ईपीएफओ लगभग 6 करोड़ सदस्यों को तुरंत लाभ पहुंचाने, खराब-गुणवत्ता या अपठनीय अपलोड (unreadable uploads) के कारण होने वाले क्लेम रिजेक्शन को खत्म करने और इससे संबंधित शिकायतों को कम करने के लिए तैयार है।
रिटायरमेंट फंड बॉडी द्वारा शुरु किया गया दूसरा बदलाव, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ बैंक खाते की डिटेल जोड़ने के लिए इम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत को खत्म करना है।
यूएएन के साथ बैंक खातों को जोड़ने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, ईपीएफओ ने अब बैंक सत्यापन के बाद इम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत को हटा दिया है।
मौजूदा वक्त में हर सदस्य को अपने पीएफ निकासी को ऐसे खाते में बिना परेशानी जमा करने के लिए, अपने बैंक खाते को यूएएन से जोड़ना आवश्यक है।
मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 1.3 करोड़ सदस्यों ने अपने बैंक खातों को जोड़ने के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट की है, और संबंधित बैंक/NPCI के साथ उचित मिलान के बाद रिक्वेस्ट को इम्प्लॉयर द्वारा द्वारा डीएससी/ई-साइन (DSC/E-Sign) के जरिए अप्रूव किया जाता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 13 मिलियन ईपीएफओ सदस्यों ने अपने बैंक खातों को जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की, और संबंधित बैंक के साथ उचित मिलान के बाद रिक्वेस्ट को इम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव किया जाना है, जिसमें कुल 16 दिन लगते हैं जिसके चलते इम्प्लॉयर के लेवल पर काम का बोझ बढ़ जाता है और परिणामस्वरूप प्रक्रिया में देरी होती है।
77.4 मिलियन सदस्यों में से, जो मौजूदा समय में हर महीने योगदान दे रहे हैं, 48.3 मिलियन सदस्यों ने अपने बैंक खातों को यूएएन में शामिल कर लिया है, जबकि 1.49 मिलियन अप्रूवल कंपनियों के स्तर पर लंबित हैं।