कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर कई तरह के सवाल पूछते हैं, जिसमें ईपीएफ फंड निकासी और ट्रांसफर, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पात्रता और PF से जुड़े अन्य मामलों के बारे में जानकारी मांगी जाती है। EPFO समय-समय पर अपने मेंबर की शंकाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण भी जारी करता है।
– पेंशन कब से शुरू होगी?
– क्या रिटायरमेंट के बाद भी ब्याज मिलता रहेगा?
इन सवालों के आसान और सीधे जवाब यहां दिए गए हैं। खास तौर पर अगर आप जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी।
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अगर आपने 10 वर्ष से कम समय तक की सर्विस की है, तो आप EPS की पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं लेकिन जैसे ही आपकी सर्विस 10 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है, तो EPS की पूरी राशि नहीं निकाली जा सकती है। आप अब मंथली पेंशन के हकदार हो जाते हैं। यह पेंशन आपके 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है।
आपको अगर रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन चाहिए, तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा। इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना होगा। इसके ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता है। आपको इस फॉर्म को नजदीकी EPFO कार्यालय जाकर फिजिकली जमा करना होगा।
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आपके रिटायरमेंट की डेट जैसे ही आए, आपको तुरंत फॉर्म 10D जमा चाहिए। क्योंकि, प्रोसेस में कुछ सप्ताह का वक्त लग सकता है।
आप रिटायरमेंट के बाद भी जब तक पैसे नहीं निकालते हैं, आपके ईपीएफ खाते में ब्याज मिलता रहेगा। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप 30 जून 2025 को रिटायर होते हैं, तो आप 3 साल तक, यानी जून 2028 तक ब्याज कमा सकते हैं, जब तक कि इस अविध में कोई पैसा जमा या निकाला न जाए। 3 वर्ष के बाद अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है और ब्याज मिलना बंद हो सकता है।