Income Tax New Bill: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय बजट पेश किया था, जिसमें इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट का ऐलान किया था। बजट पेश करने के दौरान ही उन्होंने कहा था कि जल्द ही इनकम टैक्स के लिए नया बिल लाया जा सकता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इस बिल के अगले हफ्ते संसद में आने की पुष्टि की है।
अनुमान है कि सोमवार 10 फरवरी को यह बिल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट इस बिल को हरी झंडी भी दिखा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन विधेयक को कल मंजूरी दिए जाने के बाद, इसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार इसे वित्त विधेयक के तौर पर पेश करने वाली है, जिसके चलते इसे बस लोकसभा में पास होना होगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नया इनकम टैक्स कानून मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करेगा। इसके जरिए टैक्सेशन सिस्टम को अधिक सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा। नया आयकर कानून सरल भाषा में होगा जिससे करदाताओं और कर विशेषज्ञों को प्रावधानों के तहत बेहतर मदद मिलेगी।
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इसके साथ ही नए इनकम टैक्स कानून में डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे टैक्स फाइलिंग पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। इससे कानूनी विवादों में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा कर निर्धारण वर्ष और वित्तीय वर्ष को मिलाकर कर वर्ष बनाने पर भी विचार किया जा सकता है।
केंद्र सरकार का दावा है कि नया कर विधेयक अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही नए कानून को संक्षिप्त बनाया गया है, क्योंकि इसमें पुराने प्रावधानों को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे ये आम लोगों के लिए बोझिल नहीं होगा।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने अपडेटेड आईटी रिटर्न (आईटीआर-यू) के बारे में कहा कि पिछले तीन सालों में करीब 90 लाख ऐसे रिटर्न दाखिल किए गए। इससे करीब 8,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया बिल पूरी तरह से नया है और इसे फिर से लिखा गया है। इस बिल में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस नए बजट का उद्देश्य मुद्रास्फीति की समस्या पैदा किए बिना विकास को बढ़ावा देना है। इनकम टैक्स से संबंधित अन्य सभी खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।