ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए डिजिटल फॉर्म 16 (Digital Form 16) की शुरुआत की है। जिससे अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना और भी सरल हो गया है। इस नए सिस्टम के जरिए अब आईटीआर को कुछ ही समय में फाइल किया जा सकता है। इसकी वजह इसमें जरुरी जानकारी अपने आप भर जाती है। जिन लोगों को अपना ऑडिट नहीं करवाना होता है, उनके लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है और जिन्हें ऑडिट करवाना होता है, उनके लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 रखी गई है।

अगर हम फॉर्म 16 की बात करें तो यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे नौकरी देना वाला (एम्प्लॉयर) आपको देता है। इस फॉर्म में यह दिखाया जाता है कि आपकी सैलरी से कितना टैक्स काटा गया है। इसे TDS सर्टिफिकेट भी कहा जाता हैं। आपको इससे आईटीआर भरने में काफी आसानी होती है।

रिटर्न भरने के पहले समझें नई और पुरानी टैक्स रिजीम

डिजिटल फॉर्म 16 इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के एक विश्वसनीय पोर्टल TRACES पोर्टल से सीधे जेनरेट होता है। यह सुनिश्चित करता है कि फॉर्म में दी गई सैलरी इनकम, टीडीएस और डिडक्शंस से संबंधित सभी जानकारी सही है। टैक्सपेयर्स को पहले पारंपरिक फॉर्म 16 के डेटा को फॉर्म 26AS और AIS से मिलान करना पड़ता था, जो अब डिजिटल फॉर्म 16 के साथ जरुरी नहीं है।

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की रिटर्न फाइलिंग वेबसाइट पर डिजिटल फॉर्म 16 अपलोड करते ही, ITR फॉर्म में सैलरी इनकम, टीडीएस और डिडक्शंस जैसी सभी जरुरी जानकारी अपने आप भर जाती है, जिससे मैनुअल एंट्री की जरूरत खत्म हो जाती है।

31 जुलाई तक किन्हें फाइल करना होगा अपना रिटर्न?

डिजिटल फॉर्म 16 टैक्स कैलकुलेशन को काफी आसान बनाता है, वही यह फॉर्म के इस्तेमाल से टैक्स कैलकुलेशन में गलतियों की संभावना काफी कम हो जाती है। जिससे सही रिटर्न फाइलिंग सुनिश्चित होती है।

आपको अब डिजिटल रूप में फॉर्म 16 मिलेगा। जिसे आपका एम्प्लॉयर सीधे TRACES पोर्टल से बनाता है। इस फॉर्म में आपकी सैलरी, टैक्स की जानकारी होती है। इस फॉर्म को आप डिजिटल डॉक्युमेंट को टैक्स भरने वाली वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम खुद-ब-खुद आपकी जानकारी भर देगा। इससे आपका काफी समय बचेगा साथ ही गलती की भी काफी कम संभावना होगी।

– आईटीआर 1 (सहज) – नौकरीपेशा लोग जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है– आईटीआर 4 (सुगम) – छोटे कारोबारी या प्रोफेशनल जिनकी इनकम 50 लाख रुपये तक है– आईटीआर 2 – जिनकी आय सैलरी से नहीं, पूंजी लाभ (Capital Gain) से है– आईटीआर 5 – फर्म, LLP या को-ऑपरेटिव सोसायटी– आईटीआर 6 – कंपनियां जो कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हैं– आईटीआर 7 – ट्रस्ट और चैरिटी संस्थाएं