ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म की Excel यूटिलिटी जारी कर दी है। आयकर विभाग ने हाल ही में करोड़ों टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए, AY 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हम आपको आईटीआर फाइल करने प्रोसेस बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं…

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सबसे पहले आपको income tax e-filing portal पर जाना होगा।

यह पर आपको पैन और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।

इसके बाद आपको सही आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा।

अब यह पर आपको रिटर्न फाइल करने के लिए e-File में मौजूद ‘Income Tax Return’ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।

अगले स्टेप पर आपको ऑटो-फिल्ड Form 26AS और AIS को रिव्यू करना होगा। अगर यह पर कोई जानकारी गलत है तो फिर आपको उसको एडिट करना होगा।

अब यह पर आपको अपने फॉर्म 16 को भी क्रॉस वेरीफाई करना होगा और इसके बाद सब्मिट करना होगा।

इसके बाद आपको आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग के जरिए अपना आईटीआर को वेरीफाई करना होगा।

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आईटीआर फाइल करने के लिए सैलरीड पर्सन के लिए Form 16, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए Form 26AS, बैंक खाते की जानकारी, इंवेस्टमेंट प्रूफ, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) आदि डाक्यूमेंट की जरुरत होगी।

ड्यू डेट: 15 सितंबर, 2025

लेट फाइलिंग फीस (सेक्शन 234एफ) के तहत 5 लाख से कम आय पर 1000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक आय पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।