कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनर्स के लिए नया फॉर्म जारी किया है, सोशल मीडिया में ऐसी खबर ऐसी सर्कुलेट हो रही है। इसमें कहा गया है कि अगर पेंशनर्स 28 जुलाई 2025 तक एक नया EPFO फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने जांच की है और यह साफ किया है कि यह खबर फेक है। उन्होंने कहा है कि EPFO ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें।

PIB फैक्ट-चेक के मुताबिक, EPFO ने कोई नया फॉर्म जारी किया है। न ही EPFO ने ऐसा कोई निर्देश दिया है, जिसमें फॉर्म न भरने पर पेंशन रोकने की बात कही गई हो।

PIB फैक्ट-चेक ने X (Twitter) पर लिखा कि सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि EPFO ने सभी पेंशनर्स को एक इमरजेंसी नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 28 जुलाई 2025 तक नया पेंशन फॉर्म जमा नहीं जमा करते हैं तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। ये खबर पूरी तरह से अफवाह है,यह दावा फर्जी है। दिल्ली में 10 लाख रुपये में मिलेगा अपना घर

It is being claimed in a news article that Employees Provident Fund Organisation (EPFO) issued an urgent notice to all pensioners, warning them that their pension benefits may be suspended if they fail to submit the required new EPFO form by 28 July 2025.#PIBFactCheck❌This… pic.twitter.com/gAIfAk48Pr

PIB फैक्ट-चेक ने कहा कि वे इस तरह की गलत सूचनाओं पर विश्वास न करें। EPFO से संबंधित कोई भी जानकारी केवल उनकी आधिकारिक वेबसाइट या वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए ही प्राप्त करें।

एक अन्य खबर के अनुसार, केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब पीएफ अकाउंट होल्डर बिना किसी झंझट के 5 लाख रुपये तक का अमाउंट आसानी से निकाल पाएंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर ऐलान किया है। सोने के भाव में जोरदार गिरावट

अब ईपीएफओ की ऑटो-सेटलमेंट सुविधा के तहत, मेंबर्स अपने पीएफ खाते से 5 लाख रुपये तक की राशि को बिना किसी मैनुअल वेरीफिकेशन के काफी आसानी से निकाल सकते हैं। यह लिमिट पहले 1 लाख रुपये की थी। पहले मेंबर्स को 1 लाख रुपये से ज्यादा पैसे निकालनी होती थी तो उन्हें मैनुअल जांच की जरूरत होती थी। जिस कारण क्लेम प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लग जाता था। इस समस्या को दूर करते हुए, अब इस सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।