इस वर्ष 1 अप्रैल को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने से ठीक पहले अपनी नौकरी से रिटायर हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियो को यूपीएस के तहत आने का मौका दिया है।
सशस्त्र बलों को छोड़कर, करीब सभी केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं, जिसे 2004 में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह शुरू किया गया था। देश में तब से NPS योजना को वापस लेने और OPS को बहाल करने की मांग की जा रही है। कई राज्यों ने कर्मचारी संगठन के दबाव में OPS को फिर से लागू किया।
हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा कि OPS को वापस नहीं लाया जाएगा और इसके बजाय, सरकार ने पिछले साल एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की, जिसमें मौजूदा NPS और OPS दोनों के कुछ तत्वों को मिलाया गया। इस बीच, केंद्र ने इस साल 31 मार्च या उससे पहले रिटायर होने वालों को यूपीएस का विकल्प दिया है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ी
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ट्रस्ट ने 26 मई को एक सार्वजनिक नोटिस में घोषणा की कि यूपीएस का बेनेफिट उन ग्राहकों को भी मिलेगा, जो 31 मार्च, 2025 या उससे पहले NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं। यूपीएस में शामिल होने की समय सीमा 30 जून, 2025 है।
नोटिस में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, जो पिछले रिटायर्ड लोगों (वे जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए हैं और जिन्होंने केंद्र सरकार में न्यूनतम 10 वर्ष की सर्विस पूरी कर ली है) और उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए भी उपलब्ध है।
सिर्फ 1000 रुपये महीना लगाकर लोग हुए मालामाल
यूपीएस को एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है ताकि वे अपनी रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित भुगतान प्राप्त कर सकें।
ग्राहक या उसके पति/पत्नी को http://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से डीडीओ को प्रोसेसिंग के लिए जमा करना होगा।
बेनेफिट क्लेम करने की लास्ट डेट 30 जून, 2025 तक है।
पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर रिटायरमेंट से ठीक पहले 12 मासिक एवरेज बेसिक पे का 50% होगी। न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालीफाई सर्विस के बाद पूर्ण सुनिश्चित भुगतान देय है। अगर कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक की क्वालीफाई सर्विस के बाद रिटायर होता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये महीने का गारंटीकृत भुगतान किया जाएगा, बस शर्त ये है कि उसके लिए समय पर भुगतान किया जाए और कोई निकासी न की जाए।
कर्मचारियों का अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। केंद्र सरकार का मिलान अंशदान भी (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत फंड में जमा किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% का अतिरिक्त अंशदान समग्र आधार पर पूल कॉर्पस में प्रदान करेगी।