साउथ एक्टर कमल हासन (Kamal Haasan) इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। वो कन्नड़ भाषा पर विवादित बयान देने के बाद हेडलाइन्स में आ गए। इसकी वजह से उनकी अपकमिंग फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज पर कर्नाटक में बैन की मांग की जा रही है। यहां तक कि कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक के लोगों ने ऐलान कर दिया कि अगर इस फिल्म को रिलीज किया तो अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। इस बढ़ते विवादों के बीच कमल हासन ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद उन्हें यहां भी मुंह की खानी पड़ी। अपने बयान के लिए माफी ना मांगने को लेकर कमल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है।
कमल हासन की आगामी फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज पर कर्नाटक में बैन की अपील के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस नागप्रसन्ना ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पानी, नील, बाशी ये तीनों चीजें ही नागरिकों के लिए जरूरी हैं। देश का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ था। अगर एक पब्लिक फिगर ही ऐसा बयान देगा तो क्या होगा। कोई भी भाषा किसी और भाषा से नहीं जन्मी है। इससे केवल माहौल को खराब किया गया है और कर्नटक के लोग उनसे क्या चाहते थे सिर्फ माफी।
हाईकोर्ट ने कर्नाटक के इस हालात के लिए कमल हासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि वह (कमल हासन) कहते हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को ठेस किस आधार पर पहुंचाई? वह कोई इतिहासकार हैं या भषा के जानकार हैं? कोर्ट ने कमल को फटकारते हुए कहा कि अब वो यहां पर आर्थिक हित के लिए आ गए कि उनके द्वारा बनाई गई स्थिति पर पुलिस उनको सुरक्षा मुहैया करवाए। इसका समाधान केवल माफी कर सकती थी। कोर्ट ने कानून के तहत विचार करने की बात कही और कमल हासन के रवैये की आलोचना की।
इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि कमल हासन हों या फिर कोई भी, किसी को लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है।
वहीं, याचिकाकर्ता कमल हासन के वकील ज्ञान चिनप्पा ने कोर्ट में कहा कि एक्टर के बयान को एक बार कोर्ट को देखना चाहिए। उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था। इस पर फिर से कोर्ट ने फटकारा और कहा कि अगर वो माफी नहीं मांग सकते तो क्यों कर्नाटक में अपनी फिल्म चलाना चाहते हैं? छोड़ दें फिर। कोर्ट की ओर से कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करके जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है। हाईकोर्ट आगे ये भी कहा कि अगर वो माफी मांगते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं। फिलहाल, याचिका पर अभी तक न्यायालय की ओर से कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। कार्ट ने कमल हासन को माफी मांगने पर विचार करने के लिए कहा है। इस सुनवाई को दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित किया गया है।
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