Salman Khan News: मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल, 2024 को हुई फायरिंग केस में गिरफ्तार आरोपियों में से दो को जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट सलमान खान की हत्या करने की बिश्नोई गिरोह की कथित साजिश के सिलसिले में पिछले साल गिरफ्तार किए गए दो लोगों को शुक्रवार को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एन आर बोरकर ने गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई और वासपी महमूद खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
मुंबई पुलिस ने पिछले साल आरोप लगाया था कि इन दोनों लोगों और अन्य आरोपियों ने मुंबई के पास पनवेल में सलमान खान के फार्महाउस और बांद्रा स्थित उनके घर के आसपास के इलाके और उन कुछ जगहों की रेकी की थी जहां सलमान फिल्म शूटिंग के लिए गए थे। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 18 लोगों के खिलाफ अभिनेता की हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था।
बिश्नोई गिरोह के दो सदस्यों ने अप्रैल 2024 की शुरुआत में खान के बांद्रा अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक अलग मामले में अहमदाबाद की जेल में है। उसका फरार भाई अनमोल, संपत नेहरा, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा उन लोगों में शामिल हैं जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है।
आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अनुज थापन, सोनू सुभाष चंदर, विक्की गुप्ता और 21 वर्षीय सागर पाल को गिरफ्तार किया था।। अनुज पर पहले से अपराध दर्ज था। अनुज थापन ने गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही जेल में खुदकुशी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक थापन ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में बिछौने जैसी किसी चीज से फांसी लगा ली थी। उसे मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुज थापन पर आरोप है कि उसने सलमान खान के घर फायरिंग के लिए हथियार मुहैया कराए थे। पिछले काफी दिनों से वह पुलिस कस्टडी में था। इसके बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल को मुख्य आरोपी बनाया है। जांच के दौरान बिश्नोई भाइयों के खिलाफ पुलिस को कुछ सबूत भी मिले हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 506(2), 115, 201 के तहत मामला दर्ज किया है।