President Donald Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को एक अपीलीय अदालत ने अस्थायी तौर पर लागू रखे जाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि टैरिफ तभी तक लागू रहेंगे जब तक कि व्हाइट हाउस इस मामले में अदालत में अपनी अपील दायर नहीं कर देता। बताना होगा कि अमेरिका की US Court of International Trade ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने ट्रंप के ‘Liberation Day’ ट्रेड ऑर्डर्स को अमान्य करार दिया था और एकतरफा टैरिफ लगाने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए थे।
ट्रंप के मुख्य व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, प्रशासन ट्रेड कोर्ट के फैसले का “जोरदार जवाब” देगा और “इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।” पीटर नवारो ने कहा, “आप मान सकते हैं कि अगर हम हार भी जाते हैं, तो भी हम इसे किसी और तरीके से लागू करेंगे।”
इसका मतलब साफ है कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है।
‘Liberation Day’ टैरिफ पर अदालत ने लगाई रोक, ट्रंप को झटका
US Court of International Trade ने कहा था कि ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को सही ठहराने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनामिक पावर्स एट (IEEPA) का इस्तेमाल किया और ऐसा करके उन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। लेकिन अब अपीलीय अदालत ने अपने आदेश में कहा है, “इस मामले में तत्काल प्रशासनिक स्थगन के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है और Trade कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों और स्थायी निषेधाज्ञाओं (injunctions) को फिलहाल के लिए रोका जा रहा है, जब तक कि यह अदालत इस मामले में कार्यवाही पर विचार नहीं कर लेती।”
अगर इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपीलीय अदालत में हार जाता है तो हो सकता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए।
व्हाइट हाउस ने ट्रेड कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि यह एक तरह का न्यायिक अतिक्रमण है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि बिना चुनाव के आए जजों को यह नहीं तय करना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल से कैसे निपटना है।
ट्रंप का ताबड़तोड़ टैरिफ लगाना अमेरिकी अदालत को क्यों पसंद नहीं आया?
व्हाइट हाउस ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को सबसे आगे रखने का संकल्प लिया है और उनका प्रशासन अमेरिका की महानता को बहाल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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