Savarkar Defamation: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सावरकर से जुड़े मानहानि मामले में बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को स्पेशल एमपी-एमएल कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कहा विनायक सावरकर मानहानि मामले में शिकायतकर्ता, सत्यकी सावरकर ने जानबूझकर अपने वंश की जानकारी छिपाई। राहुल गांधी के आवेदन के अनुसार, वह महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे के पोते हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदन में कहा गया, ‘जानकारी के अनुसार, उनकी (सत्यकी) मां हिमानी मूल रूप से गोडसे परिवार से हैं। इसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने जानबूझकर, व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही चतुराई से अपने मायके पक्ष से वंश का खुलासा करने से परहेज किया और उसे दबाया। यह इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, ताकि आखिर रूप से याचिका दर्ज करने से पहले गुण-दोष तय किया जा सके। अदालत से किसी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या छिपाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसे अदालत के साथ धोखाधड़ी माना जाता है और इससे या तो मामला खारिज हो सकता है या राहत से इनकार किया जा सकता है।’

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवेदन में इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता की मां हिमानी अशोक सावरकर न केवल गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी थीं, बल्कि अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्व संगठनों से जुड़ी एक सक्रिय राजनीतिक हस्ती भी थीं।

राहुल गांधी के खिलाफ क्यों जारी हुआ गैर-जमानती वॉरंट?

इसके अलावा गांधी ने एक अन्य आवेदन भी दायर किया है। इसमें शिकायतकर्ता सत्यकी पर झूठी गवाही, मानहानि और अदालत की अवमानना ​​का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि सावरकर ने 9 मई को एक झूठा और भ्रामक आवेदन दायर किया। इसमें गलत दावा किया गया कि गांधी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमोल श्रीराम शिंदे ने बुधवार को सत्यकी को आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 12 जून को तय की।

सत्यकी ने अपने मानहानि मुकदमे में गांधी पर लंदन में मार्च 2023 के भाषण के दौरान विनायक दामोदर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। सत्यकी ने दावा किया कि गांधी ने सावरकर के लेखन से एक घटना का हवाला दिया था जिसमें सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। सत्यकी ने सावरकर के लेखन में ऐसे किसी अंश के अस्तित्व से इनकार किया और कोर्ट में आईपीसी की धारा 500 के तहत गांधी को दोषी ठहराने व सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजा दिलाने की मांग की। सावरकर पर बयानबाजी को लेकर राहुल गांधी पर भड़का SC