उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के नए नियम जल्द लागू होने जा रहे हैं। इसके लिए लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को शादी की तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही वसीयत उत्तराधिकार के मामलों में गवाहों की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी तरह के रजिस्ट्रेशन में फोटो और आधार अनिवार्य होगा। ये नियम उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होंगे। नए नियमों को उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सोमवार से उत्तराखंड सरकार ने अपने अधिकारियों को UCC पोर्टल की जानकारी के लिए प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने देहरादून के डोईवाला ब्लॉक कार्यालय में ऐसे ही एक सत्र में भाग लिया।

इस बैठक में तीन सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 14 अधिकारी शामिल हुए। यह ट्रेनिंग 20 जनवरी तक जारी रहेगी। अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यूसीसी पोर्टल को तीन तरह से ऑपरेट किया जाएगा। इसमें नागरिकों के अलावा कर्मचारी और अधिकारियों के लिए अलग ऑप्शन होंगे। इस पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। पोर्टल पर विवाह, तलाक और लिव-इन पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप को खत्म करने, बिना वसीयत के उत्तराधिकार और कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा, वसीयतनामा उत्तराधिकार, आवेदन खारिज होने की स्थिति में अपील आदि का रजिस्ट्रेशन होगा।

इस पोर्टल पर शादी और लिव-इन पर आपत्ति जताने वाला कोई तीसरा व्यक्ति शिकायत कर सकता है। पोर्टल पर किसी भी तरह की गलत जानकारी से लड़ने में मदद के लिए एक सब-रजिस्ट्रार को शिकायतों के सत्यापन का काम सौंपा गया है। ट्रेनर मुकेश ने कहा कि शिकायत करने वाले नागरिक को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे झूठी सूचनाओं को खत्म करने में मदद मिलेगी। मौजूदा और नए लिव-इन जोड़ों के लिए आवेदकों को पोर्टल में नाम, उम्र, राष्ट्रीयता, धर्म, पिछले संबंध की स्थिति और फ़ोन नंबर का प्रमाण दर्ज करना होगा। इसी तरह की जानकारी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी।