Supreme Court on Single Mother OBC Reservation: सिंगल मदर्स के बच्चों के ओबीसी सर्टिफिकेट जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और ऐसी मां के बच्चों के ओबीसी सर्टिफिकेट को मान्यता मिलना एक बेहद जरूरी मुद्दा है। इसलिए इस कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। इसको लेकर दायर याचिका में पिता के ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर ही बच्चे को सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था का विरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। इसकी सुनवाई सीजेआई बीआर गवई भी कर सकते हैं। दिल्ली की रहने वाली संतोष कुमारी की याचिका में कहा गया है कि अगर मां ओबीसी है और वह अकेले बच्चे का पालन कर रही है, तो बच्चे को भी ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए।

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संतोष कुमारी की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। वहीं अब यह मामला जब बड़ा होता जा रहा है कि तो इसकी सुनवाई में अन्य राज्यों की भूमिका भी अहम हो सकती है। जस्टिस के वी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी महिला का तलाक हो गया हो तो उसे अपने बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पूर्व पति से सहायता मांगने को कहना सही नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें इस सवाल का भी जवाब तैयार रखें कि अगर विवाहित जोड़ा में से पत्नी ओबीसी नहीं है, तो क्या बच्चे को ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता?

इस दौरान जजों ने कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें माता के एससी/एसटी सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चे को भी जाति प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि सिर्फ पैतृक पक्ष के आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। एससी/एसटी के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसे में ओबीसी वर्ग की एकल माताओं के बच्चों के साथ भेदभाव करता है। अगर किसी ओबीसी महिला ने बच्चे को गोद लिया है, तो वह पिता का जाति प्रमाण पत्र कैसे दे सकती है? ऐसे में अब 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है।

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