Uttarakhand News: उत्तराखंड की बीजेपी शासित सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने राज्य के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें धार्मिक क्षेत्रों के निकट स्थित शराब की दुकानों का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी शामिल है।
पुष्कर सिंह धामी सरकार के अनुसार, यह नीति धार्मिक क्षेत्रों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार की गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धार्मिक क्षेत्र की परिभाषा और उस क्षेत्र से शराब की बिक्री की अनुमति देने की दूरी जल्द ही जारी होने वाले सरकारी आदेश में स्पष्ट कर दी जाएगी।
आज की बड़ी खबरें…
फिलहाल हर की पौड़ी और ऋषिकेश नगर पालिका परिषद के सात किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब में शराब प्रतिबंधित है।
नई नीति में यह भी कहा गया है कि अगर कोई दुकान अधिकतम खुदरा मूल्य से ज़्यादा पर शराब बेचती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक सरकारी बयान में कहा गया है, कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी एमआरपी नियम लागू होंगे।
उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन, 5 मजदूर अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तस्वीरों में देखें मौजूदा हालात
इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई नीति के तहत मेट्रो शराब और उप-दुकानों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नीति में यह भी अनिवार्य किया गया है कि थोक शराब लाइसेंस केवल उत्तराखंड के निवासियों को ही जारी किए जा सकेंगे, ताकि राज्य के भीतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में वाइनरी को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय रूप से उगाए गए फलों से वाइन बनाने वाली इकाइयों को अगले 15 वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क में छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य किसानों और बागवानी में लगे लोगों को लाभ पहुंचाना है। उत्तराखंड से संबंधित अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।