Saif Ali Khan Attack Case: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित आवास में चाकू से हमला करने वाले आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है। मुंबई की एक अवकाशकालीन कोर्ट ने रविवार को बांग्लादेशी मूल के 30 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
शरीफुल इस्लाम पर गुरुवार सुबह अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है। उसे शनिवार रात ठाणे से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने बताया कि उसने भारत में प्रवेश करने के बाद अपना बांग्लादेशी मूल छिपाने के लिए अपना नाम बदलकर विजय दास रख लिया था।
हालांकि जांचकर्ताओं ने आरोपी की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे केवल पांच दिनों की पुलिस हिरासत दी। उसकी हिरासत मांगते हुए जांचकर्ताओं ने कोर्ट के सामने 15 बिंदु रखे। जो इस प्रकार हैं-
मकसद और उकसावे की जांच (Investigation into motive and instigation): आरोपी ने अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर, उन्हें लूटने के इरादे से, परिवार के सदस्यों और घर के अन्य कर्मचारियों के सामने उन पर धारदार हथियार से हमला करके गंभीर अपराध किया। हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ने उन्हें यह अपराध करने के लिए उकसाया था।
पते के सोर्स की जांच (Investigation into source of address): आरोपी से यह जानकारी प्राप्त करना कि उसे अभिनेता सैफ अली खान का आवासीय पता किसने उपलब्ध कराया तथा इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करना।
कपड़ों की बरामदगी (Recovery of clothing): माना जा रहा है कि आरोपी ने अपराध के दौरान पहने गए कपड़े छिपा दिए हैं। जांचकर्ता इन कपड़ों को बरामद करना चाहते हैं।
फर्जी पहचान की जांच (Investigation into fake identity): आरोपी भारत में विजय दास के नाम से फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। इसके पीछे क्या कारण था और उसने “विजय दास” नाम क्यों चुना, यह जानने के लिए जांच की जरूरत है।
हथियार के टुकड़ों की बरामदगी (Recovery of weapon fragments): जांचकर्ताओं को अपराध में प्रयुक्त हथियार के बचे हुए हिस्सों या टुकड़ों को बरामद करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अभियुक्त ने छुपाया हो।
अवैध प्रवेश और निवास की जांच (Investigation into illegal entry and residency): आरोपी ने बिना पासपोर्ट या वीज़ा के बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और वह अवैध रूप से भारत में रह रहा है। हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह बांग्लादेश से भारत किस मार्ग से आया और वह देश में कैसे आया।
अवैध प्रवेश और निवास में सहायता की जांच (Investigation into assistance with illegal entry and residency): जांचकर्ता यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या किसी ने आरोपी को बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और अवैध रूप से यहां रहने में सहायता की थी।
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आश्रय और सहायता की जांच (Investigation into shelter and support): जांचकर्ताओं का लक्ष्य यह भी पता लगाना है कि क्या किसी ने भारत में अवैध प्रवास के दौरान आरोपी को रहने के लिए जगह दी।
प्रवेश की तिथि और अवैध प्रवास की अवधि की जांच (Investigation into date of entry and duration of illegal stay): जांचकर्ताओं को यह पता लगाना होगा कि आरोपी ने भारत में किस तारीख को प्रवेश किया था और वह कितने समय तक अवैध रूप से भारत में रहा था।
हथियार कैसे मिले (Procurement of weapon): जांचकर्ताओं को उस स्थान का पता लगाना होगा जहां से आरोपी ने अपराध में प्रयुक्त धारदार हथियार प्राप्त किया था तथा उसे बरामद करना होगा।
सहयोगियों की जांच (Investigation into accomplices): जांचकर्ताओं का लक्ष्य यह पता लगाना है कि क्या अपराध करने में अभियुक्त का कोई सहयोगी था।
मकसद क्या था (Determination of motive): जांचकर्ताओं को अपराध करने के लिए अभियुक्त के सटीक मकसद के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच (Investigation into prior criminal record): जांचकर्ता यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या अभियुक्त का भारत, बांग्लादेश या किसी अन्य देश में कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है।
बांग्लादेश में आपराधिक रिकॉर्ड की जांच (Investigation into criminal record in Bangladesh): जांचकर्ताओं को यह पता लगाना होगा कि क्या आरोपी ने बांग्लादेश में कोई अपराध किया है जिसके कारण उसे देश से भागना पड़ा और भारत में अधिकारियों से छिपने के लिए अपनी पहचान बदलनी पड़ी।
अन्य अवैध प्रवेशकों और संबंधों की जांच (Investigation into other illegal entrants and connections): जांचकर्ताओं को यह निर्धारित करना होगा कि क्या आरोपी की तरह अन्य लोग भी बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देशों से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, या क्या आरोपी ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में है।
पुलिस ने इससे पहले दिन में कहा था कि शनिवार रात ठाणे से पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार करते हुए कहा था कि हां मैंने ही किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह ठाणे में घने मैंग्रोव में सो रहा था , जब शनिवार देर रात करीब 100 पुलिसकर्मियों की पुलिस टीम द्वारा इलाके में तलाशी के दौरान उसे पुलिस ने उठा लिया।
(इंडियन एक्सप्रेस के लिए सागर राजपूत की रिपोर्ट)
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