बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर सोगरा वक्फ ने दावा ठोक दिया है। जिसके बाद बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मामले में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जिले का पक्ष रखने वाले वकील अंजुम अख्तर ने डीएम को पत्र भेजा है। इसमें मामले में जवाब देने के लिए किसी योग्य पदाधिकारी को निर्देश देने का आग्रह किया है। मामले में बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फरपुर डीएम और मुशहरी सीओ से जवाब मांगा है। 2022 में नैवेद्यम प्रसाद वितरण के लिए न्यास समिति की आग्रह पर 270 वर्ग फीट जमीन मंदिर को दी गई थी।
जवाब देने के लिए मंजर हसन बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले की सुनवाई 28 जनवरी को बिहार बक्फ न्यायाधिकरण पटना में होगी।
सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन गलत तरीके से 2022 के तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन ने श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को इस्तेमाल करने के लिए दी थी। इसमें वक्फ की सहमति नहीं ली गयी थी। जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने नगर निगम के खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस कर दिया। इस मामले में 28 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी। हालांकि, इस जमीन को मंदिर न्यास समिति ने इस्तेमाल में नहीं लिया था।
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वक्फ स्टेट के कमाल अहमद ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेज कर इस जमीन की जांच करने को कहा था। इसमें कहा गया था कि छाता बाजार स्थित इमामबाड़ा की जमीन श्री गरीबनाथ न्यास समिति को दी गई है जबकि यह जमीन 29 मार्च 1989 को वक्फ बोर्ड से निबंधित कर दी गई थी।
इसके बाद पिछले साल बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला दाखिल किया गया। इसके बाद वकील अंजुम अख्तर की ओर से डीएम को पत्र लिखा गया कि नगर निगम ने श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को प्रसाद वितरण के लिए जमीन दी थी। इस जमीन को वक्फ बोर्ड को सौंपा जाए। अभी इस जमीन पर स्टॉल लगते हैं और बाकी जमीन पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है।
नगर आयुक्त विवेक रंजन ने सावन में लगने वाले मेले की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर को प्रसाद वितरण के लिए जमीन दी थी, लेकिन इसके बाद वक्फ बोर्ड मामले में शिकायत दर्ज करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा है कि जमीन को उपयोग के लिए कैसे दिया गया? बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें jansatta.com का LIVE ब्लॉग