TRAI Bans 10-Digit Numbers for telemarketing: भारत में स्पैम कॉल की समस्या लगातार बढ़ रही है और देशभर में मोबाइल फोन यूजर्स इससे परेशान हैं। टेलिकॉम कंपनियां कई बार अपने-अपने स्तर पर इस व्यापक समस्या से निपटने की कोशिशे कर रही हैं। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की तरफ से भी कई बार स्पैम कॉल व मैसेज की समस्या हल करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अब दूरसंचार संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने संशोधित Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations (TCCCPR), 2018 के तहत सख्त नियम पेश किए हैं।
इन संशोधन की जानकारी कल यानी 12 फरवरी, 2025 को दी गई और इनका उद्देश्य ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क के साथ वैध मार्केटिंग गतिविधियों को सुनिश्चित करना व अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन से निपटना है।
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संशोधित नियम, टेलिकॉम चैनल में सेंध लगाकर विकसित हो रही टेलीमार्केटिंग प्रैक्टिसेज के जवाब में आए हैं। यह कदम 28 अगस्त, 2024 को शुरू की गई एक परामर्श प्रक्रिया के बाद आया,जब TRAI ने key regulatory gaps पर इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया मांगी थी। नए संशोधन में उन टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के खिलाफ कड़े नियम बनाने पर ध्यान दिया गया है जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। मार्केटिंग के लिए 10-डिजिट वाले नंबरों के दुरुपयोग को रोकने, उपभोक्ता शिकायत तंत्र (consumer complaint mechanisms) को बढ़ाने और Sender व सर्विस प्रोवाइडर के लिए जवाबदेही बढ़ाने पर केंद्रित है।
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ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करने के लिए TRAI ने 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर के जरिए कमर्शियल कम्युनिकेश पर रोक लगा दी है। इसकी जगह एक स्पेसिफिक नंबर सीरीज इस्तेमाल होगी। प्रमोशनल कॉल के लिए ‘140’ जबकि ट्रांजैक्शनल और सर्विस कॉल के लिए नई दी गई ‘1600’ सीरीज का इस्तेमाल होगा।
कंज्यूमर्स अब अनरजिस्टर्ड कंपनियों से आने वाले स्पैम मैसेज और कॉल की शिकायत अपने कम्युनिकेशन प्रेफरेंस के बिना भी दर्ज करा सकेंगे। ट्राई ने शिकायत प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है – जिस शिकायत में सभी जरूरी डिटेल्स होंगी, उसे वैध माना जाएगा।