ITR Filing 2025 Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना देश के हर टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए अपना ITR फाइल करने की लास्ट डेट अब 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। अगर इस समय तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो रा 234A के तहत ब्याज शुल्क और धारा 234F के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, यदि लास्ट डेट छूट जाती है, तो टैक्स पेयर्स अभी भी 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
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वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करना 30 मई 2025 से शुरू हो गया है। आम तौर पर आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस आकलन वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग 1 अप्रैल, 2025 को शुरू हो जाना चाहिए था। हालांकि, इस साल ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के वजह से फाइलिंग यूटिलिटीज को अपडेट करने और जरूरी सिस्टम अपडेट को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। इस वजह से आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है।
वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। हालांकि, अगर आप इस समय सीमा पर आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो आप पेनाल्टी और ब्याज के साथ 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
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– व्यक्तिगत / HUF/ AOP / BOI – 15 सिंतबर 2025– कारोबार (ऑडिट की आवश्यकता है) – 31 अक्टूबर 2025– कारोबार जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता है – 30 नवंबर 2025– संशोधित रिटर्न – 31 दिसंबर 2025– विलंबित रिटर्न – 31 दिसंबर 2025– अपडेट किया गया रिटर्न (रिलेवेंट AY के अंत से 4 वर्ष तक) – 31 मार्च 2030
धारा 234F देरी से फाइल करने पर, कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 5,000 रुपये, कुल आय 5 लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये फाइन लगता है।
धारा 234A के तहत, यदि आप समय सीमा के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको किसी भी अवैतनिक कर (Unpaid Taxes) पर 1 फीसदी प्रति माह (या उसके हिस्से) की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।