ITR Filing 2025: क्या हर बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के पास जाना जरूरी है? इसका जवाब है ‘नहीं’। मान लीजिए कि आपकी इनकम सैलरी, बचत खाते के ब्याज, किराया या कुछ साधारण निवेश तक सीमित है। उस स्थिति में आप किसी पेशेवर की मदद के बिना आसानी से अपना ITR खुद फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने की प्रोसेस को सरकार ने पहले से कहीं अधिक आसान कर दिया है। टैक्स पेयर्स आसानी से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए खुद ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे?

पैन कार्ड और आधार (लिंक होना चाहिए)फॉर्म 16 – सैलरीड पर्सन के लिएफॉर्म 26AS, AIS, TISबैंक अकाउंट की डिटेल – ITR रिफंड के लिएटैक्स सेविंग निवेश का सर्टिफिकेट – PPF, ELSS, LIC, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, दान आदि के डाक्यूमेंटहोम लोन ब्याज सर्टिफिकेट, अगर आपने घर का लोन लिया है। SBI, HDFC, ICICI Bank समेत इन बैंकों ने घटाई सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें

– सबसे पहले incometax.gov.in पर लॉग इन करें।– ई-फाइल> आयकर रिटर्न> आयकर रिटर्न फाइल करें’ को सिलेक्ट करें।– अब AY 2025-26 को सिलेक्ट करें और ऑनलाइन मोड चुनें।– इसके बाद अपनी इनकम के आधार पर ITR फॉर्म सिलेक्ट करें।– अब पोर्टल पर पहले से भरी गई जानकारी देखें, कोई अतिरिक्त इनकम या कटौती जोड़ें।– टैक्स कैलकुलेट करें, अगर टैक्स देय है तो भुगतान करें।– फॉर्म को वैलिड करें, घोषणा की जांच करें और सबमिट करें।– अब लास्ट में रिटर्न को आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके ई-वेरीफाई करें। अनिल अंबानी की इस कंपनी का कमाल! 

– व्यक्तिगत / HUF/ AOP / BOI – 15 सिंतबर 2025 – कारोबार (जिन्हें ऑडिट की जरूरत है) – 31 अक्टूबर 2025– कारोबार जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता है – 30 नवंबर 2025– संशोधित रिटर्न – 31 दिसंबर 2025– विलंबित रिटर्न – 31 दिसंबर 2025– अपडेट किया गया रिटर्न (रिलेवेंट AY के अंत से 4 वर्ष तक) – 31 मार्च 2030 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।