Supreme Court Pulls UP Karnataka Govt: सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर अभिनेता कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को राज्य में रिलीज नहीं किए जाने को लेकर कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि भीड़ और नैतिकता के तथाकथित पहरेदारों को सड़कों पर हंगामा करने इजाजत नहीं दी जा सकती।
जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के सिर पर बंदूक रखकर उन्हें फिल्म देखने से नहीं रोक सकते हैं। देश में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए। सिनेमाघरों को जलाने की धमकी क्यों दी जा रही है?
शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार को फिल्म की रिलीजिंग से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक दिन का समय दिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी मूवी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है तो उसे सभी राज्यों में रिलीज करना चाहिए। अपनी भूमिका दोहराते हुए न्यायालय ने कहा कि हम कानून के शासन के संरक्षक हैं। सर्वोच्च न्यायालय इसी के लिए है।
अभिनेता कमल हासन के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कमल हासन ने कुछ अनुचित कहा है तो जरूरी नहीं है वो सच ही हो। कर्नाटक के लोगों को इसके बारे में सोचने दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कमल हासन के माफीनामें को ठुकराते हुए उन्हें तगड़ी फटकार लगाई थी, जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मंगवाना आपका काम नहीं है।
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कन्नड़ भाषा को लेकर कर्नाटक में विवाद छिड़ा है। कमल हासन ने भी इस पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। उनके इस बयान पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और आखिर में कर्नाटक सरकार ने कमल हासन की फिल्म पर ही पाबंदी लगा दी।
कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ 5 जून को ही पूरे भारत में रिलीज हो चुकी है। हालांकि, कमल हासन के कन्नड़ भाषा पर दिए गए विवादित बयान के कारण कर्नाटक सरकार ने फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगा दी थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की SLP खारिज कर दी है। पढ़ें…पूरी खबर।