Saket Court Lockup: दिल्ली के साकेत कोर्ट लॉकअप में कैदियों के बीच मारपीट हो गई। कोर्ट के लॉकअप के अंदर दो अन्य कैदियों ने अमन नामक कैदी की हत्या कर दी। वे दोनों तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद थे और उन्हें अदालती कार्यवाही के लिए साकेत कोर्ट लाया गया था। है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, मृतक अमन और दोनों आरोपी कैदी तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद थे। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जितेंद्र और जयदेव नाम के कैदियों ने साकेत कोर्ट के लॉक अप में अमन की हत्या की। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जितेंद्र और अमन के बीच साल 2024 में मामले को लेकर पुरानी दुश्मनी है। उस समय दोनों ही जेल के बाहर थे।
पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही साकेत कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, और दोनों आरोपी कैदियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है।
वहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को लॉ की स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 10,000 रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना सीजेएम की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकतीं।
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लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें सलाह दी थी कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं।सिंबायोसिस लॉ स्कूल की स्टूडेंट पनोली ने इंस्टाग्राम और एक्स पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर ईशनिंदा वाली टिप्पणी की थी।
बयान की कड़ी आलोचना होने के बाद पनोली ने सोशल मीडिया पर माफीनामा पब्लिश किया, लेकिन गुरुग्राम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ 15 मई 2025 को एक एफआईआर दर्ज की गई और उसके ठीक दो दिन बाद 17 मई 2025 को वारंट जारी किए गए। अपनी याचिका में पनोली ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को भी चुनौती दी। इसमें उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं, सीजेआई बीआर गवई ने जजों को लेकर बड़ी बात कही है। पढ़ें…पूरी खबर।