सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में चल रहा क्रिमिनल केस बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल बाद सीबीआई की 2014 की 2 क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि पूर्व पीएक के खिलाफ करप्शन के कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान तलाबीरा-2 कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है। साल 2015 में विशेष सीबीआई कोर्ट ने एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया था। कोर्ट ने मनमोहन सिंह और अन्य आरोपियों को ट्रायल का सामना करने के लिए तलब किया था। इस आदेश को पूर्व प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब से मामला कोर्ट में था। डॉ. सिंह का 26 सितंबर 2024 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को किया खारिज क्या था पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्पेशल जज के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ठुकराने का कोई ठोस कारण नहीं था। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मामले को मेरिट के आधार पर बंद कर दिया। यह मामला 2005 में ओडिशा के तालाबीरा-II कोल ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा था। ————————————– सरकारी प्रेस में घोटाले का खुलासा…अफसरों ने बदलीं पर्चियां:29.7 टन रद्दी को रिकॉर्ड में बताया 6.82 टन, ट्रक की जगह तक बदल दी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट प्रेस (शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग) में रद्दी कागज की बिक्री से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। दैनिक भास्कर की जांच में सरकारी प्रेस, टेंडर लेने वाली कंपनी और तौल कांटे के रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इससे अधिकारियों और संबंधित पक्षों की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। पूरी खबर पढ़ें…

कोयला घोटाला में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर केस बंद:सुप्रीम कोर्ट ने CBI क्लोजर को मंजूरी दी; कहा- क्लीन चिट के बाद फिर जांच शुरू हुई थी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में चल रहा क्रिमिनल केस […]